Breaking news: कोरोना के नए नियम- ग्राहकों को लेकर दुकानदारों को लग सकता है ₹2000 का जुर्माना
Bhopal: मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल द्वारा 18 अगस्त 2020 को आदेशित किया गया है कि निम्नलिखित रूल्स को फॉलो ना करने पर और ग्राहकों से ना करवाने पर लग सकते हैं ₹2000 तक का जुर्माना चार्ज।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुवैत के संक्रमण को देखते हुए दुकानदारों और हो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना साथ ही फेस कवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
सिंगरौली कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले में आदेश जारी कर यह बात लोगों तक पहुंचाई है।
सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में सभी व्यवसायी / दुकानदार एवं उनके सहायक अनिवार्य रूप से मास्क लगायेंगे एवं दुकान में आने वाले प्रत्येक ग्राहक से मास्क / फेसकवर लगवाने एवं उनसे सोसल डिस्टेंसिंग का पालन कराये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे । मास्क / फेसकवर लगाये बगैर दुकान में प्रवेश नहीं दिया जावेगा । दुकानदार / व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालक अपने परिसर में एक जिल्लवं परिसर के बाहर दो मीटर की दूरी पर घेरा लगा कर सोसल डिस्टेंसिंग के पालन की व्यवस्था क्रिश्चित करेगा ।
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उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदार । व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालक के विरुद्ध न्यूनतम रु 2000 / – ( दो हजार मात्र ) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर वसूल किया ” जावेगा अन्यथा की स्थिति में पुलिस में प्राथमिकी के साथ – साथ दुकान / व्यवसायिक परिसर को निश्चित समयावधि के लिये सील किये जाने की कार्यवाही की जावेगी । इस आदेश के तहत अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु निम्नानुसार अधिकारी / विभाग / संस्था प्राधिकृत होंगे ।
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